मध्य प्रदेश

महिलाओं को मिलेगी रजिस्ट्री में 2 फीसदी छूट, मार्च महीने तक उठाएं संपत्ति की रजिस्ट्री में फायदा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। संपत्ति की रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन वित्तीय वर्ष 2022-23 की तैयारियां शुरू हो गई है। इस साल लागू होने वाले नई रजिस्ट्री गाइडलाइन में कमियां भी दूर कर दी जाएंगी।
उप पंजीयक कार्यालय रायसेन की अधिकारी मिथिलडा मसीह ने बताया कि संपत्तियों की रजिस्ट्री में महिलाओं को आगामी मार्च 2022 तक 2 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ताकि महिलाओं को संपत्तियों की रजिस्ट्री में लाभ मिल सके। कलेक्टर नई गाइडलाइन में संपत्तियों की रजिस्ट्री में इस साल चालू वित्तीय वर्ष में
10 से 20 फीसदी बढोत्तरी की संभावना है।
दो किस्तों में जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स:रायसेन जिले में अगले साल से नई व्यवस्था, छह-छह महीने की होंगी दो अवधि….
प्रदेश शासन के आदेश पर रायसेन जिले में अगले वित्त वर्ष से नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स दो किस्तों में जमा करने की सुविधा मिल जाएगी। अभी यह व्यवस्था हैदराबाद में लागू है। इसमें संपत्ति कर को दो भागों में छह-छह महीने की अवधि में जमा कर सकेंगे। इसके लिए नगर पालिक निगम अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव रायसेन नगर पालिका ने तैयार किया था। अभी नगर पालिका की आय करोड़ों में है। इसमें 50% हिस्सा प्राॅपर्टी टैक्स का है।
बदलाव क्यों… टैक्स जमा करने वाले 50% से ज्यादा हों
रायसेन में 60% से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जनवरी से मार्च के बीच आता है। पिछले साल शहर में पहली बार 50% लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया था। ऐसी संभावना है कि नई व्यवस्था से टैक्स जमा करने वाले बढ़ जाएंगे।
जून तक दोनों किस्त जमा करने पर 10% की छूट….
अगर कोई व्यक्ति जून तक प्रॉपर्टी टैक्स की दोनों किस्तें जमा करता है तो उसे 10% की छूट मिलेगी। अभी 31 अगस्त तक जमा करने पर 6.25% छूट मिलती है। पहली किस्त अप्रैल से सितंबर और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च तक जमा करना होगी। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मासिक आधार पर छूट मिलेगी, लेकिन समय पर जमा नहीं करने पर पेनाल्टी भी लगेगी।

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