त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में शस्त्र लायसेंस निलंबित
रायसेन । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के अनुसार जिले में प्रथम चरण में विकासखण्ड सिलवानी तथा बाड़ी, द्वितीय चरण में विकासखण्ड उदयपुरा, गैतरगंज एवं बेगमगंज और तृतीय चरण में सॉची तथा औबेदुल्लागंज के त्रि-स्तरीय पंचायता निर्वाचन घोषित किए जाने के फलस्वरूप जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया 27 मई 2022 से प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन की यह प्रक्रिया 15 जुलाई 2022 तक सम्पादित की जाएगी।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविन्द कुमार दुबे द्वारा रायसेन जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस आयुध नियम 1959 की धारा 17 के तहत दिनांक 27 मई 2022 से पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश जारी होने की दिनांक से तीन दिवस के भीतर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश सम्पूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल-डीजल टैंक पर नियुक्त सुरक्षा गार्डो को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के लिए उक्त प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग, वन विभाग, आरपीएफ, होमगार्ड, आरएएफ, आर्मी आदि में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें विभागीय शस्त्र सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सौंपे गए हैं, को भी चुनाव आदर्श आचरण संहिता में आग्नेयास्त्रों को धारण करने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को किसी अन्य आदेश के तहत निलंबित किया गया है, वे इस आदेश के आधार पर निलंबन से बहाल नहीं हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में असामाजिक एवं अनुचित तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिससे शांति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए जाकर उन्हें थाने में जमा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।