मध्य प्रदेश

बिना पंजीयन चल रहा था भोजनालय, एडीएम ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज। बस स्टैंड स्थित एक भोजनालय का बिना खाद्य पंजीयन के संचालन करना संचालक को महंगा पड़ गया। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए नेमा भोजनालय के संचालक राकेश नेमा पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिनों के भीतर निर्धारित शासकीय मद में राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कल्पना आरसिया ने 1 मार्च 2024 को बस स्टैंड स्थित नेमा भोजनालय का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान भोजनालय बिना वैध खाद्य पंजीयन के संचालित पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने खाद्य कारोबारकर्ता को दोषी मानते हुए 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा 15 दिवस के भीतर निर्धारित शासकीय खाते में जुर्माना राशि जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।

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