महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास की सजा

रायसेन। जेएमएफसी कोर्ट बरेली शर्मिला बनवार की अदालत में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दो साल की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी गणेश द्विवेदी पिता रामनारायण द्विवेदी ने बरेली की एक महिला से छेड़छाड़ की। जब उसने आरोपी का विरोध किया तो गुस्से में आकर महिला से मारपीट भी की। फरियादी महिला द्वारा इस प्रकरण की रिपोर्ट बरेली थाने में दर्ज कराई । रिपोर्ट में महिला ने बताया कि मैं दूसरों के घर खाना बनाकर गुजर बसर करती हूं। मैं गणेश द्विवेदी को पिछले 3 सालों से जानती हूं। गणेश मेरा हालचाल जानने घर आया करता था। मोबाइल से भी बातचीत कर हालचाल पूछ लेता था। उसी बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया। रोजाना वह मोबाइल पर बातें करने लगा।प्रतिदिन जब मैं काम करने जाती वह मेरा पीछा कर मेरा हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की । तब मैंने गणेश को समझाइश देते हुए कहा कि मेरी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं आप मेरा पीछा नहीं किया करें।आप मेरा पीछा और छेड़छाड़ न किया करो।फिर भी वह मुझे परेशान करता है।दो रोज पहले भी 20 दिसंबर 2022 को भी सुबह साढ़े 7 बजे दाल मील कॉलोनी में खाना बनाने गई थी।वह किचन में घुस गया मेरा बुरी नीयत से हाथ पकड़कर बोला कि मेरे साथ चल मैं आज तुझे लेने आया हूँ। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ झूमाझटकी भी करने लगा। मकान मालिक आ गया तो वह भाग गया।मैंने और मेरे भाई ने गणेश को समझा दिया। फिर दाल मील वाले मकान मालिक मोटरसाइकिल से रोजाना मुझे घर आने लगे। एक रोज जब मैं मकान मालिक बाइक पर पीछे बैठकर खाना बनाने जा रही थी।मारुति कॉलोनी वाले रास्ते में वह बीच रास्ते पर खड़ा हो हाथों में रॉड लेकर मेरा बांया हाथ पकड़ कर मेरे गाल पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। वहीं मां बहन की गालियां देने लगा।बोला कि तुम इसकी मोटरसाइकिल पर क्यों बैठकर जाती है। मैं तुझे छोड़ने आऊंगा। मकान मालिक ने बीच बचाव किया। उसने मुझे नीचे गिरा दिया और जान से मारने की धमकी दी। यहां भीड़ लग गई, मैंने अपने भाई की मदद से बरेली पहुंची और गणेश द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।