क्राइम

संतान प्राप्ति के नाम पर साढ़े 5 लाख रुपए ऐंठने वाले झाड़फूंक कर संजीवनी दवा देने वाले 4 के खिलाफ मामला दर्ज

शहड़ोल । आज के विज्ञान युग में भी लोग संतान की चाह मे झाड़फूंक, ताबीज, तंत्रमंत्र और ठगबाज बाबा फकीर के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। वैज्ञानिक युग में निःसंतान दम्पति भी इलाज के माध्यम व झाड़फूंक के माध्यम से संतान प्राप्त करने के फेर में ठगे जा रहे है।
ऐसा ही एक मामला शहड़ोल कोतवाली में सामने आया है जहां संतान प्राप्ति के नाम पर कुछ ठगों ने एक व्यक्ति से साढ़े 5 लाख रुपए एठ लिए, वो भी जीएसटी लगाकर, संतान प्राप्ति व दवा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 ठगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी पड़ताल में जुट गई है।
सीधी जिले के फरियादी बंसतसिंह नामक व्यक्ति कोतवाली में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई की शहड़ोल के रहने वाले पंकज गुप्ता द्वारा संजीवनी रस दवाई के नाम पर धोखा देकर 5,51,000 रुपये ठग लिया गया, फरियादी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पंकज गुप्ता एवं अन्य तीन साथियों के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 120 (B) के तहत मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है।
सीधी जिले के रहने वाले बसंत सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वर्ष 2013 में विवाह हुआ था तथा विवाह के इतने दिन के बाद तक कोई बाल बच्चे नही थे तभी 14 मार्च को एक पंडा बाबा व पकंज गुप्ता मेरे घर आये और बोले कि जिनके पास बाल बच्चे नहीं होते है। उनको झाड़-फूक कर तथा दवा देकर ठीक किया जाता है । तभी बाबा ने हाथ देखकर बोला कि बात नारी चल रहा है। तुम्हारे शरीर का जो जठर अग्नि होता है वह नष्ठ हो चुका है इसी कारण आपके पास बाल बच्चे नहीं है कह कर पहले 16 हजार रुपये बैध ने नगद लिया और वैध ने कहा झाड़-फूक कर मै कुछ दवा बनाये देता हूं और कुछ
दवा आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा जो कि पंकज गुप्ता के यहा से मिलेगा पंकज गुप्ता शहडोल से फोन पर सम्पर्क किया तब पंकज गुप्ता द्वारा दवाओं के नाम पर हीरा भस्म दिव्य रसायन जैसे अन्य दवाओं के नाम पर अभी तक 5,51,000 रुपये ले कर धोखा देते आ रहे हो मेरा पैसा वापस करों तब पंकज गुप्ता द्वारा बोलता गया कि मैं आपको नहीं जानता हूं और ये संजीवनी रस दवाईयां मै नही बेचता हूं। कहकर मुझे कोई संजीवनी रस दवाई नही दिया इसी प्रकार का झांसा देता रहा आज तक कोई भी संजीवनी रस नहीं दिया और अब धमकी देने लगा, फरियादी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पंकज गुप्ता एवं अन्य तीन साथियों के विरुद्ध भादवि धारा 420, 120 (B) के तहत मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है।

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