अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के स्वीकृति आदेश जारी

ब्यूरो चीफ: भगवत सिंह लोधी
भोपाल । मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2: विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था।
मंत्रि-परिषद आदेश आयटम कमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। उक्त आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2023 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार प्रमोद सिंह, उप सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
अतिथि शिक्षक श्रेणी। मानदेय
अतिथि शिक्षक वर्ग-1 , 18000/-
अतिथि शिक्षक वर्ग-2, 14000/-
अतिथि शिक्षक वर्ग -3, 10000/-




