मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने कृषि विस्तार अधिकारी देवरी एन.पी. नेमा निलंबित

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
सागर l कलेक्टर दीपक आर्य ने कृषि विकास अधिकारी देवरी के एन.पी. नेमा को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वैच्छाचारिता, शासकीय कार्य के निर्वहन के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया है ।
उल्लेखनीय है कि जिले में कृषकों को सुलभ एवं सुगम रूप से खाद उपलब्ध कराने के लिए विकासखण्ड देवरी अंतर्गत ग्राम गौरझामर के उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय दर बोर्ड लगाने एवं कृषकों को सुलभतापूर्वक उर्वरक वितरण कराने एवं पी.ओ.एस. अनुसार शेष स्टॉक की जानकारी, साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार को उपलब्ध कराने हेतु एन.पी. नेमा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर की ड्यूटी लगाई थी।
10 नवम्बर को देवरी विकासखण्ड के ग्राम गौरझामर में शिखरचंद खाद बीज भण्डार पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी एवं तहसीलदार देवरी द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि खाद का वितरण निर्धारित दर से अधिक दर पर किया जा रहा था एवं पी.ओ.एस मशीन के स्टॉक का मिलान भौतिक रूप से उपलब्ध खाद से नहीं पाया गया। उक्त जांच कार्यवाही के दौरान एनपी नेमा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी उपस्थित नहीं पाए गए, जो एनपी नेमा के पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वैच्छाचारिता, शासकीय कार्य के निर्वहन के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्य विमुखता का परिचायक है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव एन.पी. नेमा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सागर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

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