देवेन्द्र गौर को गंभीर चोट पहुंचाने पर कठोर कारावास की सजा

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । प्रथम अतिरिक्त ऊपर सत्र न्यायाधीश आर. के वर्मा ने’ धारा 326 आईपीसी के अपराध में आरोपी देवेन्द्र गोर निवासी समनापुर को 5 वर्ष का कठोर कारावास सुनाकर जेल भेजा।
प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी बद्रीविशाल गुप्ता एजीपी द्वारा की गई।
शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने दिनांक 30 सितम्बर 19 को सर्रा रोड के पास गुड्डा उर्फ तेजसिंह को छुरी से मारा जिससे दाहिने हाथ के अंगूठे का पोर कटकर अलग हो गया फरियादी गरीब व्यक्ति अपने गाय चराने के पैसे मांगने आरोपी के पिता अमर सिंह के घर गया था। इसी बात को लेकर दूसरे दिन देवेंद्र ने मारपीट की और छुरी से हमला कर दिया प्रकरण में आय साक्ष्य एवं एफएसएल रिपोर्ट, डॉ के कथनो के आधार पर देवेन्द्र को धारा 326 में दोषी पाकर 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।



