क्राइम

पीडीएस दुकान में गड़बड़ी, दुकान विक्रेता को पद से पृथक और वसूली की कार्यवाही

सिलवानी । आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गुंदरई मरहेठी के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान चैनपुर में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए चैनपुर दुकान विक्रेता जुगल राय को पद से पृथक और 4 लाख से अधिक राशि की वसूली की कार्यवाही की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पत्र क्रमांक 1983, सिलवानी दिनांक 15/3/2023 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गुंदरई मरहेठी के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान चैनपुर का निरीक्षण के दौरान वितरण, स्टॉक और दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न गेंहू में 32.7 किवंटल, चावल में 82.24 किवंटल कम में पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 1098 दिनांक 23/12/2022 में चैनपुर दुकान विक्रेता जुगल राय से जबाब चाहा गया था।
जांच में गेंहू, चावल के स्टॉक में कमी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अधिनियम 2015 की कंडीका 13(2) का स्पष्ट उल्लघंन पाया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है।
जिस पर चैनपुर दुकान विक्रेता जुगल राय को पद से पृथक करते हुए 4,27,285 की जमा करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त राशि जमा नही करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
इस संबंध में एसडीएम रवीश श्रीवास्तव का कहना है कि ग्राम चैनपुर की शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जांच कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति द्वारा जांच की गई थी। जिसमे गड़बड़ी पाई गई थी। उनके प्रतिवेदन पर दुकान विक्रेता को पद से पृथक एवं स्टॉक के अंतर की राशि 4,27285 रूपये की वसूली की जा रही है।

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