मध्य प्रदेश

आरटीआई एक्ट के विरुद्ध मांगी राशि, प्रकरण को जटिल बनाने की कोशिश लोक सूचना अधिकारी की मनमानी

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तेंदूखेड़ा । लोक सूचना अधिनियम अधिकार वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा कार्यो में पारदर्शिता लाने एवम भ्रस्टाचार में कमी लाने में उद्देश्य से लोक सूचना अधिकार अधिनियम को देश के कुछ हिस्सों को छोड़ कर सम्पूर्ण देश में लागू किया था।अधिनियम के लागू होते ही भ्रष्टाचार में कमी देखी गयी तथा कार्यो में पारदर्शिता भी दिखाई देने लगी। इस अधिनियम में आवेदक किसी भी बिषय (कुछ बिषय छोड़कर) पर शासकीय कार्यालय से सत्यापित छाया प्रतिया लोक सूचना अधिकार अधिनियम धारा 6 (1 के तहत आवेदन कर सकता है। जिसके लिय लोक सूचना अधिकारी आवेदक को चाही गयी जानकारी लेने के लिये प्रतियो की संख्या तथा फोटो कॉपी में लगने वाली राशि जमा करने के लिये पत्र अथवा सूचना देता है। लोक सूचना अधिकारी आरटीआई (RTI) एक्ट में लागत राशि, धारा 7(1) और 7(5) के तहत निर्धारित राशि की मांग कर सकता है, धारा 7(1) सूचना प्रदान करने के शुल्क का उल्लेख करती है, जिसमें प्रति पृष्ठ ₹ 2 और बड़े कागज़ के लिए वास्तविक लागत शामिल है।लेकिन कुछ लोक सूचना अधिकारी जानकारी ना देना पड़े इसलिये आवेदक से भारी भरकम राशि की मांग कर देते हैं जिससे आवेदक जानकारी ना ले सक्ते। ऐसा ही एक मामला तेंदूखेड़ा ब्लाक में आने वाले ग्राम झालोन के निवासी चन्द्रप्रताप के साथ हुआ। उन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत दिनाक 3/5/2025 को तेंदूखेड़ा बिजली विभाग के कनिष्क अभियंता कार्यालय में आवेदन किया था जिसमे उन्होंने वर्ष 2023-24 में कृषि कार्य हेतु ओर औद्योगिक कनेक्शनों की जानकारी लेने के लिये आवेदन किया था। इस पत्र के जवाब में कार्यालय कनिष्क अभियंता तेंदूखेड़ा के पत्र क्रमांक 265 दिनाक 3/5/25 को आवेदक चन्द्रप्रताप को सूचना दी जिसमे लिखा था कि मांगी गई जानकारी 491 पेजो की है और इसकी लागत राशि 5 रुपये प्रति पेज के हिसाव से 2455 रुपया जमा करने को कहा था।आवेदक चन्द्रप्रताप ने बताया है कि आरटीआई एक्ट में 5 रुपये लेने का कोई प्रावधान नही है और मेरे द्वारा मीटर कनेक्शनों की सिर्फ सूची चाही गई थी जो इतने पेजो में सम्भवतः हो नही सकती है लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी ना देना पड़े इसलिये उन्होंने एक्ट के विरुद्ध राशि मांगी है उन्होंने प्रकरण को जटिल तथा आवेदक को गुमराह करने की कोशिश की है आवेदक ने बताया है कि लोक सूचना अधिकारी की गलत कार्यवाही से बीथित होकर मै कार्यपालन अभियंता दक्षिण सम्भाग दमोह के समक्ष धारा 19(1)के तहत अपील प्रस्तुत करुगा। लोक सूचना अधिकारी एवम कनिष्क अभियंता एमएफ़ अंसारी को फोन लगाया तो उन्होंने फोन नही उठाया।

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