क्राइम

बलात्कार के आरोपी को कठोर सजा ‘पीड़िता को डेढ़ लाख का प्रतिकर, आरोपी की 20 वर्ष की कठोर सजा

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य द्वारा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोपी गौरव अहिरवार थाना गैरतगंज को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं छ: हजार का अर्थदंड देकर जेल भेजा। शासन के पैरवीकर्ता एजीपी बद्रीविशाल गुप्ता ने बताया कि आरोपी नाबालिग पीड़िता की जबरन भगाकर ले गया उसके साथ कई बार बलात्कार किया पीड़िता गर्भवती हुई और एक संतान भी हो गई । प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य रही। इसके अनुसार गर्भ आरोपी का होना सिद्ध हुआ । अन्य साथीगण के कथनों से आयु 18 वर्ष से कम सिद्ध हुई, हालांकि पीडिता ने न्यायालय में कथन का समर्थन नहीं किया। किन्तु साक्ष्य से अपराध प्रमाणित होने पर न्यायाधीश ने गैरतगंज थाने के इस प्रकरण में आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास 6 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजा तथा पीड़िता को डेढ़ लाख रुपए का प्रतीक भी दिलाया।

Related Articles

Back to top button