मध्य प्रदेशविधिक सेवा

मूल कर्तव्य जागरुकता सप्ताह अंर्तगत एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा 24 जनवरी बुधवार को मूल कर्तव्य जागरुकता सप्ताह अंर्तगत एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलवानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने उपस्थित छात्राओं को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में बालिकाएं जब तक अपने कानून अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं होगी तब तक वह अपने हक व अधिकारों का संरक्षण उचित रुप से नहीं कर पायेगी इसलिए आज के समय में विधिक साक्षरता का महत्व काफी बढ गया है। उन्होने कहा कि आज के समय में हमें कानून का जितने अच्छे से ज्ञान होगा हम उतना ही जागरुक होकर अपने ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार व अनुचित कार्य का पुरजोर विरोध कर सकेगे। न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए बालिकाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक चाहिए। यह समाज का तथा हम सबका कर्तव्य है कि बेटियों को सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बालकों का यौन उत्पीडऩ से संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी तथा कहा कि ऐसे अपराधियों के विरूद्ध आवाज उठाना एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
कार्यक्रम में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा छात्राओं को बताया गया कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कानून की मदद लें। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य छात्राओं को संविधान, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। सभी पढे़ लिखे लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए। मूल कर्तव्य के तौर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई।
शिविर में अभिभाषक संघ अध्यक्ष दीपेश समैया द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चों को बिना लाइसेंस एवं बीमा तथा फिटनेस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। अभिभाषक सुनील श्रीवास्तव द्वारा पर्यावरण से होने वाले फायदों, पर्यावरण की सुरक्षा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं सजा के प्रावधान पर जानकारी दी।
शिविर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेश रघुवंशी, स्कूल प्राचार्य सोनल नामदेव, स्कूल स्टाफ सहित छात्राएं मौजूद रही।

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