रिश्वतकांड का आरोपी सचिव निलंबित, आरोपित के विरूद्ध चालान पेश, सीईओ ने जारी किया आदेश

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा आरोपी बलराम पटैल ग्राम रोजगार सहायक एवं सह आरोपी सुमत लाल यादव ग्राम पंचायत देवरी (गुड़ा), जनपद पंचायत बड़वारा, आरोपीगणों के विरुद्ध विशेष न्यायालय कटनी में चालान प्रस्तुत किया गया।
फलस्वरूप अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुक्रम में जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा सुमतलाल यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत देवरी (गुड़ा), तहसील बड़वारा का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के विपरीत होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के फलस्वरुप तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय जनपद पंचायत बड़वारा नियत किया गया है। सुमतलाल यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि आरोपी गणों बलराम पटेल जीआरएस एवं सुमतलाल यादव सचिव द्वारा आवेदक प्रीतम कोल पिता धन्नी कोल निवासी देवरी गुड़ा से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर करने के एवज में 15000 रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी बलराम पटेल रोजगार सहायक द्वारा प्रीतम कोल से 5000 रुपए रिश्वत की राशि अवैध पारिश्रमिक के रूप में पद का दुरुपयोग करते हुए प्राप्त कर सह आरोपी सचिव सुमत लाल यादव को आधी राशि 2500 रुपए दिए गए थे। इस प्रकार आरोपियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर लोक सेवक के पद पर रहते हुए रिश्वत की मांग की जा कर रिश्वत की राशि का प्रति ग्रहण किया गया। लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में प्रचलित अपराध क्रमांक 188 / 2019 के संबंध में जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा लोक सेवक सुमित लाल यादव सचिव वर्तमान में संबद्ध जनपद पंचायत बड़वारा पर निलंबन की कार्यवाही की गई।



