क्राइम

दो पक्षों में हत्या, दंगा और विवाद में मारपीट में ओबेदुल्लागंज में माहौल खराब करने के मामले एक ही परिवार के 14 लोगो को सजा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। दो पक्षों में हत्या, दंगा और विवाद में मारपीट में ओबेदुल्लागंज में माहौल खराब करने के मामले में गुरुवार को दोपहर एक ही परिवार के चौदह लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश शरद भामकर ने अपनी अदालत भादवि की धारा 302, 109 में तमाम चश्मदीद गवाह के बयानों पर दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों के विरुद्ध पैरवी सह लोक अभियोजक लखन सिंह ठाकुर ने की।
अभियोजन के अनुसार 6 जून 2020 को रात लगभग 11 बजे ओबेदुलगंज में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष तूफान सिंह राजपूत के यहां एक शादी समारोह में एक समुदाय विशेष की भीड़ ने लाठी हथियारों से लैस होकर देशी कट्टों से दहशतगर्दी मचाई थी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे हरपाल सिंह, जयसिंह और तूफान सिंह राजपूत से भी डेढ़ दर्जन लोगों ने मां बहन की गंदी गन्दी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी।इसके जबाव में इनके भांजे ने भी आरोपियों से विवाद किया। भांजे को गंभीर चोटें आने पर बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसी रात लगभग साढ़े 11 बजे गौहरगंज चौराहे ओबेदुलगंज में आरोपियों ने गाली गलौज की थी। कुछ दुकान घरों में भी तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की गई थी। तूफान सिंह राजपूत व उनके परिजनों के साथ मारपीट गाली गलौच जान से खत्म करने की धमकी देने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध ओबेदुलगंज पुलिस ने धारा 294 क तहत कानूनी कार्रवाई दर्ज की गई थी।
इस घटना के 21 साल बाद रायसेन कोर्ट में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश शरद भामकर ने सजा सुनाई।
इन्हें मिली उम्रकैद की सजा…..
ओबेदुलगंज के एक ही परिवार को अपर सत्र न्यायाधीश शरद भामरकर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें नबाव हसन पिता अजीज हसन उम्र 64 वार्ड 5 लोधी मोहल्ला, सलमान हसन पिता मसूद हसन, फरहान हसन पिता अफजाल हसन, फैजल हसन पिता अफजाल हसन, नवेद हसन पिता नवेद हसन। इसके अलावा दिलशाद हसन पिता इकबाल हसन, रेहान पिता अफजल हसन, गुफरान हसन पिता इसरार हसन, अफजाल हसन पिता अजीज हसन, फैजान हसन पिता अफजाल हसन, साजिल हसन पिता रईस हसन, नौशाद हसन पिता इकबाल हसन, शादाब हसन पिता इकबाल हसन, शाहबर हसन पिता मसूद हसन आदि हैं।

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