नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी पुष्षोत्तम आदिवासी पिता रघुवर आदिवासी उम्र 22 निवासी ग्राम बाछलौन को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर उक्त मामले में पैरवी की उन्होंने बताया कि फरियादी ने थाना बेगमगंज में उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि मेहनत मजदूरी करता हूं । उसके दो भाई और दो बहिन है । उसकी सबसे छोटी बहिन 30 नवम्बर 2022 को शासकीय स्कूल बेगमगंज मे पढ़ने के लिए गई थी। उसकी बहिन जब शाम को घर नही पहुची तब जानकारी लगी कि व लंच के बाद से ही उसकी नही पहुंची है। जिसे पूरे रिश्तेदारो मे तलाश किया जो कही नही मिली चेक के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हुलिया व वेशभूषा के आधार पर पुलिस द्वारा तलाश किए जाने पर पीडिता को दस्तयाब किया गया । पीड़िता ने पुलिस को दिए गए कथनों के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(3) ,376(2)(एन) भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया जिस पर बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर आज दिनांक माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सचिन द्विवेदी द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी पुष्षोत्तम आदिवासी पिता रघुवर आदिवासी को उक्त विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदड से दंडित किया गया ।



