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मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ का निर्माण और विक्रय करने पर 70 हजार रू जुर्माना

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
रायसेन । अमानक और मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ मावा पेडा (लूज) का निर्माण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता मोनू जैन फर्म महावीर रेस्टोरेंट बस स्टेंड गैरतगंज जिला रायसेन पर 70 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। मोनू जैन को वित्त विभागीय लेखाशीर्ष 0210-04-0104-0754 चालान के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की प्रति न्यायालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुदसिया खान द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को मोनू जैन के फर्म महावीर रेस्टोरंट की जांच की गई थी। जिसमें मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ पेडा (लूज) का निर्माण व विक्रय किया जाना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता मोनू जैन को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत अधिनियम की धारा (26(1) 26(2) (पप) 27(1) तहत मिसब्रांडेड स्तर के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाते हुए 70 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप से राशि वसूल की जाएगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा नहीं होने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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