मध्य प्रदेश

बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन नहीं : महामाया चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक धारा-144 दो माह बढ़ाई

जुलूस, पुतला दहन व अन्य कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे बावजूद इसके भाजपा की कार्यालय रायसेन में बैठके रैली जुलूस का दौर जारी इसे कौन रोके
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
शहर के सागर भोपाल तिराहे से लेकर महामाया चौक से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने धारा-144 की अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। अब कलेक्ट्रेट कार्यालय व सागर तिराहे और महामाया चौक बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, आमसभा, पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन व अन्य कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। कोई कार्यक्रम करने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेना होगी। इसके पहले पिछले वर्ष 11 जनवरी को आदेश जारी कर इस क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। जिसे अब दो माह के लिए फिर बढ़ा दिया है।
गुरुवार को जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि महामाया चौक परिसर में पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सागर भोपाल तिराहे सहित श्रीराम लीला गेट गंजबाजार, महामाया चौक तक के क्षेत्र में भी धारा-144 लागू रहेगी। इस एरिया में बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्रों में माइक, डीजे व लाउड स्पीकर का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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