मध्य प्रदेशराजनीति

नियमों की अनदेखी : सांसद, विधायक भी नहीं लगा सकते हूटर, सरपंच व छुटभैया नेता बजा रहे हूटर लगे वाहनों के सायरन

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन । जिला मुख्यालय पर प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार के भाजपा नेताओं के भाई रिश्तेदार बेख़ौफ़ होकर हूटर लगाकर सड़कों पर कार दाैड़ा रहे हैं ।ट्रैफिक के तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर वाहनाें में हूटर लगाने के मामले में रसूखदार और जनप्रतिनिधि खुद काे वीआईपी बताने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं।
वैसे नियमो में सांसद, विधायक तक काे हूटर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और छुटभैया नेता तक अपनी काराें में हूटर लगाकर सायरन बजाने का अधिकार नहीं हैं। इन सत्तारूढ़ सरकारों के जन प्रतिनिधियों, बीजेपी नेताओं के आगे जिला पुलिस और परिवहन विभाग का अमला लाचार दिख रहा है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह में जहां एक ओर लाेगाें से ट्रैफिक नियमाें काे पालन सख्ती से कराया जा रहा है। ऐसे में हूटर लगाकर नियम ताेड़ने वालाें पर काेई कार्रवाई नहीं की जा रही। जानकारी के अनुसार एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ, डायल 100 वाहनों पर हूटर लगाए जा सकते हैं।
इसके अलावा लाॅ एंड ऑर्डर की स्थिति में कानून व्यवस्था संभालने के समय संबंधित विभाग पुलिस व अन्य अधिकारियाें काे भी इसे लगाने की छूट है। जिले में ज्यादातर भाजपा नेताओं के वाहनाें पर हूटर लगे देखे जा सकते हैं।
3 हजार रुपये का लग सकता है जुर्माना…..
ट्रैफिक डीएसपी दिनेश कुमार मर्सकोले ने बताया कि हूटर सिर्फ कानून व्यवस्था के तहत आने वाले विभाग के लाेग लगा सकते हैं। सांसद, विधायक यहां तक की आरटीओ भी हूटर नहीं लगा सकते। जुर्माने की राशि में शासन ने संशाेधन करते हुए जुर्माना 3 हजार रुपए कर दिया है। यातायात सप्ताह में मुख्यालय से कार्यक्रम तय है। हूटर लगाने वालाें पर कार्रवाई करेंगे।

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