मध्य प्रदेश

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम:रायसेन कलेक्टर के आदेश, बच्चों को किसी खास दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे निजी स्कूल संचालक

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नया फरमान जारी किया है। जिसमें कलेक्टर अरविंद दुबे डीईओ एमएल राठौरिया ने कहा है कि जिले के प्रत्येक प्राइवेट स्कूल संचालक छात्र-छात्राओं के उपयोग में आने वाली किताबें प्रकाशन का नाम सहित अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।इसके अलावा निजी स्कूल संचालक अभिभावकों और छात्रों पर किताबें और ड्रेस किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। कलेक्टर दुबे ने पत्र में कहा है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल संचालक ड्रेस और किताबों के संबंध में पांच-पांच दुकानों की सूची अपने स्कूल बोर्ड के सूचना पटल पर चस्पा करें।इसके अलावा कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक पुस्तक विक्रेताओं को भी सख्त हिदायत दी है कि वे किताबों का पूरा सेट खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अभिभावक और छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से एक-दो किताबें भी खरीद सकते हैं। साथ ही दुकानदार कॉपी, किताबों के साथ पेन, डॉट, रबर, पेंसिल आदि खरीदने के लिए भी अभिभावकों या छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे।
कलेक्टर दुबे ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल संचालक 5 दिन के अंदर अपने-अपने स्कूल की फीस स्ट्रक्चर और ड्रेस एवं कॉपी किताबों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी राठौरिया के पास जमा करें।
पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई…..
कलेक्टर अरविंद दुबे ने आदेश में कहा है कि अनाधिकृत फीस वसूलने और कॉपी किताबों एवं ड्रेस की जबरन खरीदी के लिए बाध्य करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ मान्यता अधिनियम 2017, संशोधित मान्यता अधिनियम 2020 व आरटीई नियम 2009 के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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