मादा चीतल एवं दो शावकों की हत्या एवं उसके मांस को निकालने में लिप्त एक आरोपी को भेजा गया जेल
वन विभाग सिहोरा द्वारा शनिवार को न्यायालय में किया गया पेश
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जबलपुर जिले की सीमा से लगे हुए वन परिक्षेत्र में मादा चीतल एवं दो शावकों का शिकार करने व उनकीं हत्या कर दी गई थी । इस घटना को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अपराध पंजीकृत करते हुए 3868/18 दिनांक 24 अगस्त 2023 को अपराध पंजीकृत किया गया था । जिसकी जाँच पड़ताल जारी थी । वही वन परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा के द्वारा एक आम सूचना जारी की गई थी। इस सूचना में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 24 अगस्त को कुर्रे के नजदीक राजस्व क्षेत्र में चीतल शावकों एवं मादा का शिकार कर क्षत विक्षत स्थिति में छोड़ कर अपराधी भाग गये थे । इस संबंध में प्रथम सूचना देने वाले को नगद राशि 2000/ रुपये दिया जायेगा । सूचना देनेवाले का नाम व मोबाइल नंबर गुप्त रखा जायेगा । सूचना में साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।
जारी सूचना के कुछ दिन बाद ही टीम को मिली सफलता- वन मंडल अधिकारी जबलपुर समान्य व्हीसी मेश्राम भावसे के निर्देशानुसार एवं उप वन मंडल अधिकारी सिहोरा एमएल वरकड़े के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा जेडी पटेल के द्वारा दल गठित कर फ़रार अपराधी की तलाश जारी रही ।
दल प्रभारी एवं परिक्षेत्र सहायक सिहोरा अबरार खान, बीट गार्ड रामचरण रजक, कार्यवाहक वनपाल अरुण कुमार साहू, बीट गार्ड गौरहा अरविंद प्रताप पटेल, परिक्षेत्र सहायक अतरिया इन्द्रकुमार बड़गैया के साथ वनपाल के प्रयासों से सफ़लता प्राप्त हुई । और इस दौरान लगीं टीम के सदस्यों ने एक अपराधी को 1 सितम्बर 2023 की रात्रि में गिरफ्तार कर लिया । अपराधी वशीम पिता अब्दुल कुरैशी निवासी सिहोरा से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया । जिसे दिनांक 02 सितम्बर 2023 शनिवार को वनप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9,39, 50, 51 के अन्तर्गत न्यायालय सिहोरा में पेश किया गया । जिसमे न्यायालय के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। साथ ही उक्त प्रकरण की कार्यवाही प्रगति पर हैं ।



