छेड़छाड़ का आरोपी प्राचार्य निलंबित, भेजा गया जेल, छात्राओं ने लगाये थे छेड़छाड़ के गंभीर आरोप

शा. उच्चतर मा. विद्यालय कन्हवारा का मामला
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रतिवेदन पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा के प्राचार्य रामसिंह उइके के विरुद्ध पाक्सो एक्ट का अपराध थाना विजयराघवगढ़ में पंजीबद्ध होने एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन करने के फलस्वरूप रामसिंह उइके को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रामसिंह उइके, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा के विरुद्ध थाना विजयराघवगढ़ में पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। निलंबन अवधि में उइके का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी नियत किया जाकर मध्यप्रदेश मूलभूत नियम-53 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
स्मरण रहे कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा प्राचार्य रामसिंह उइके के विरुद्ध छात्राओ ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। तत्संबंध में थाना विजयराघवगढ़ में आरोपी प्राचार्य पर पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विगत दिवस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां उसे जेल भेज दिया गया है।



