बीएलओ प्राथमिक शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित
कर्तव्य पर उपस्थित नही होने पर हुई कार्यवाही
सागर। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 41- सागर द्वारा विधानसभा क्षेत्र 41- सागर के द्वारा मतदान केन्द्रों में निर्वाचक नामावली के सतत् अद्यतन व विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों हेतु मतदान केन्द्र क्रमांक-224 (स्थापित म.ल.बा.क.उ.मा.शा. वृन्दावन वार्ड सागर) में मो. इरफान, प्रा.शि. शास.प्रा.वा.शा. शुक्रवारी सागर को आदेश क्रमांक /807 दिनाक 7 फरवरी 2024 के द्वारा बीएलओ के पद पर नियुक्त किया गया था। इरफान कर्तव्य पर उपस्थित न होने पर मो. इरफान खान को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 041-सागर द्वारा 6 मार्च 2024 कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। मो. इरफान द्वारा अपना उत्तर 7 अप्रैल प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया है, जो कि गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मो इरफान खान द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (आचरण नियम, 1965) के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के द्वारा मो. इरफान खान को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 नियम 9 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मो. इरफान खान का मुख्यालय कार्यालय नगर दण्डाधिकारी सागर निर्धारित किया जाता है। मो. इरफान खान को नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।