मध्य प्रदेश

अवैध कब्जे की अपील हुई खारिज

अनुविभागीय अधिकारी ने स्थिर किया, तहसीलदार स्लीमनाबाद का आदेश
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । स्लीमनाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरदुआ की वो सैनिक छावनी की भूमि जिस पर विशेष समुदाय का अवैध कब्जा प्रकाश में आया था जिसको लेकर ग्राम पंचायत, विश्व हिंदू परिषद ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। तहसीलदार स्लीमनाबाद ने अतिक्रमण की हुई जमीन खसरा क्रमांक 54 रकबा 2,72 हे की बारीकी से जांच कराई और विधिवत दो अलग अलग जांच दल बनाकर उक्त भूमि का सीमांकन भी 15/10/2025 को कराया गया । सीमांकन टीम ने अपने प्रतिवेदन में खसरा क्रमांक 54 में अवैध कब्जे का उल्लेख किया था। जिसके बाद तहसीलदार स्लीमनाबाद ने दिनांक 27 को आलोच्य आदेश पारित किया था जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने अपनी अपील अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद के पास प्रेषित की थी उसी अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने शुक्रवार को खारिज करते हुए आलोच्य आदेश को स्थिर करने का आदेश पारित किया।
आपको बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद ने अपने आदेश पर अंकित किया है कि उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से इस निष्कर्श पर पहुंचता हूं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 27.10.2025 संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत् होने से किसी प्रकार के हस्ताक्षेप किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.10.2025 को स्थिर रखा जाता है।
प्रकरण में आदेश आज दिनांक को मेरे निर्देशन में टंकण कराकर हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर खुली न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
उक्त आदेश पारित के बाद ये तो साफ हो गया है अतिक्रमण की गई भूमि पर अवैध कब्जा है और इस अवैध कब्जे को प्रशासन जल्द से जल्द हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

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