विधिक सेवा

सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान अंर्तगत विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा 24 अगस्त सोमवार को सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान अंर्तगत शासकीय सांदीपनि विद्यालय सिलवानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में मुख्‍या वक्‍ता के रूप में उपस्थित सुनीता पचौरिया अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी/न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने उपस्थिति विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि आज साइबर अपराध का दायरा बेहद व्यापक हो चुका है। यह छात्रों, आम नागरिकों और संस्थाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है। साइबर अपराधी मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए हमारे घरों तक पैठ बना चुके हैं।” उन्होंने छात्रों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ऑनलाइन प्रलोभन में न फंसने और मोबाइल के सही इस्तेमाल की सीख दी। साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी तकनीकों व कानूनी उपायों की भी जानकारी दी। छात्र/छात्राओं को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के कानूनी उपायों तथा साइबर अपराधों के खिलाफ उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओटीपी धोखाधड़ी, वित्तीय फ्रॉड और फर्जी कॉल या ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर डराने वाले साइबर ठगों से सतर्क रहना चाहिए । सजगता ही साइबर अपराध से बचाव।
विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश द्वारा विद्यार्थियों को किशोर न्याय से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खि़लाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खि़लाफ बच्चों का संरक्षण कानून (POCSO) है। इसमें अपराधों को चिह्नित कर उनके लिये सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है।
शिविर में स्कूल प्राचार्य एन. पी. शिल्पी, शिक्षक विजय कुमार सोनी सहित छात्र एवं छात्राएं मौजूद रही।

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