मध्य प्रदेश

देवनगर बम्होरी मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद, आदेश पारित

मार्ग निर्माण की दृष्टिगत कलेक्टर ने किया आदेश
सिलवानी । रायसेन कलेक्टर अरविन्द कुमार दुबे ने देवनगर बम्होरी मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश पारित किया है।
ज्ञातव्य हो कि देवनगर (देहगांव) बम्होरी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे मार्ग निर्माण कार्य करने में आ रहे व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने आगामी आदेश तक मार्ग को पूर्ण रूप से बंद किया है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायसेन ने पत्र
क्रमांक /3132/ एस. डब्ल्यू / 2024:- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन के पत्र कमांक 1870/आ. सिलवानी/2024-25 दिनांक 13 मई 2024 के माध्यम से देवनगर (देहगांव) बम्हौरी मार्ग लम्बाई 27.40 कि.मी. का निर्माण कार्य केन्द्रीय सडक निधि योजना अन्तर्गत प्रगति पर है अनुबंधानुसार जिसे समय सीमा में पूर्ण किया जाना है मार्ग के प्रारंभिक छोर देहगांव से 2.50 कि.मी. तक रहवासी क्षेत्र होने से एवं मार्ग के कि.मी. 11 से 23 से तक सिंघोरी अभ्यारण क्षेत्र होने से डायवर्सन बनाया जाना संभव नही है मार्ग पर कई तरह के भारी वाहन संचालित है जिससे निर्माण कार्य में बाद्या उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में देहगांव से बम्हौरी तक भारी वाहनों के लिए आवागमन को बंद किये जाने का उल्लेख किया है।
पुलिस अधीक्षक, रायसेन के पत्र कमांक / पु.अ./रायसेन / 494/2024 दिनांक 20 मई 2024 के द्वारा देहगांव बम्हौरी मार्ग लम्बाई 27.40 कि.मी. का निर्माण कार्य केन्द्रीय सडक निधि योजना अन्तर्गत किये जाने के दौरान डायवर्सन बनाया जाना संभव नही होने से मार्ग पर भारी वाहनों के लिए आवागमन को बंद किये जाने में कोई आपत्ति नही है, प्रतिवेदन प्रेषित किया है।
अरविन्द दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायसेन, केन्द्रीय सडक निधि योजना अन्तर्गत देहगांव से बम्हौरी तक सडक मार्ग के निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, देहगांव से बम्हौरी तक सडक मार्ग के निर्माण कार्य होने से उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन सडक निर्माण के कार्य समाप्ति तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है ।
यह आदेश रायसेन जिले के समस्त नागरिकों को संबोधित है एवं वर्तमान परिस्थिति में चूंकि प्रत्येक नागरिक संस्था को इस आदेश की व्यक्तिशः तामीली कर सूचित किया जाना सम्भव नही है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। चूँकि उक्त आदेश तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतएव इन व्यक्तियों जिन पर आदेश लागू होगा, को तत्काल सूचित करके उन्हें सुनने का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है, जो देहगांव से बम्हौरी सडक मार्ग पर भारी वाहनों हेतु प्रभावी होगा। सर्वसाधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, तथा रायसेन जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी गैरतगंज / सिलवानी / कार्यपालिक दण्डाधिकारी गैरतगंज / सिलवानी / थाना देहगांव/सिलवानी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जावें।
यह आदेश जारी दिनांक से सडक निर्माण के कार्य समाप्ति तक ही प्रशावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश आज दिनांक 20 मई 2024 को कलेक्टर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

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