क्राइम

पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

सोई हुई पत्नी पर पेट्रोल डालकर पैर बांधकर लगाई थी आग
ब्यूरो चीफ: शब्बीर अहमद
बेगमगंज । रायसेन जिले के देहगांव में पत्नी को तरह-तरह से प्रताड़ित करने वाले पति ने अपनी सोई हुई पत्नी के दोनों पैर बांधकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया।
जिला सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा थाना देवनगर के इस मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मिथुन मालवीय पुत्र मोतीलाल मालवीय उम्र 29 साल निवासी ग्राम श्यामखेड़ी थाना बैरसिया जिला भोपाल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि फरियादी द्वारा थाना आकर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 मार्च 23 को वह एवं उसकी माँ सोमती बाई, छोटी बहन आरती व पूनम गांव के बापोडिया बंजारा के खेत मे दोपहर 2 बजे चना काटने मजदूरी से गए थे।
उस समय उसकी बहन प्रियंका दालान में सो रही थी और पास मे उसके जीजा मिथुन बैठे थे। करीबन दोपहर ढाई बजे मेरी बडी दीदी का लडका अंकित उम्र 5 साल चिल्लाया कि मौसा जी ने मौसी को आग लगा दी। जैसी ही अंकित की आवाज सुनी तो वे सभी लोग दौडकर पहुंचे तो देखा कि उसकी दीदी प्रियंका दहलान मे जल रही थी। उसके दोनो पैर कपडे से बंधे थे। तत्काल उन लोगों ने आग बुझाई और अस्पताल लेकर पहुंचे।
आगजनी से आहत प्रियंका ने अपने मृत्यु पूर्व कथन में बताया था कि मै दालान मे चटाई पर सो रही थी उसी समय उसके पति मिथुन ने दोनो पैर साडी के कपडे से बांध दिए और प्लास्टिक के शराब के क्वार्टर मे पेट्रोल भरकर उसके शरीर पर डालकर जान से मारने की नीयत से गैस लाइटर से आग लगा दी और भाग गया।
आरोपित पति मिथुन मालवीय आहत इसकी पत्नी प्रियंका मालवीय से अक्सर लडाई झगडा करता था।
उक्त घटना की रिपोर्ट थाना देवनगर में धारा 307 भादवि अंतर्गत् दर्ज कराई गई थी। परंतु आहत की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया।
बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज में प्रस्तुत किया गया।
जिस पर अभियोजन साक्षियों के कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपित मिथुन मालवीय को उक्त सजा से दंडित किया गया है।

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