मध्य प्रदेश

जिले में सद्भाव और कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाए जाएंगे सभी त्यौहार

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन । जिले में माह अक्टूबर तथा नवम्बर में आने वाले त्यौहार सद्भाव के साथ मनाने और जिले में कानून, शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कलेक्टर अरविन्द कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल भी उपस्थित थे। जिले में माह अक्टूबर एवं नवम्बर में मनाए जाने वाले धार्मिक त्यौहार 07 अक्टूबर से दुर्गात्सव प्रारंभ, 19 अक्टूबर को मिलाद- उन-नबी, 04 नवम्बर को दीपावली एवं 19 नवम्बर को गुरूनानक जयंती का त्यौहार मनाया जाएगा। बैठक में कलेक्टर दुबे ने कहा कि जिले में विभिन्न पर्वो के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन को सदैव नागरिकों का सहयोग मिलता रहा है। आगामी त्यौहार भी कोरोना गाइडलाइन सहित शासन द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सद्भाव के साथ हुए मनाएं। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अधिक संख्या में लोग एकत्रित ना हों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर रात्रि के समय रोशनी, सुरक्षा, यातायात, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई तथा कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
प्रतिमा स्थापना एवं ताजिये के लिए पण्डाल का आकार निर्धारित
बैठक में कलेक्टर दुबे ने बताया कि जिले में प्रतिमा स्थापना तथा ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30×45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं द्वारा झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन संकुचित स्थल पर नहीं किया जाए। ताकि श्रृद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ की स्थिति ना बनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। उन्होंने कहा कि झॉकी स्थल पर श्रृद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ एकत्रित ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करनी होगी।
पण्डालों में हो सुरक्षा के इंतजाम….
बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल ने कहा कि दुर्गा झांकियों के पंडालों को सूना ना छोड़े तथा बिजली के तारों का विशेष ध्यान रखें । ताकि शार्ट सर्किट ना हो। उन्होंने समिति के सदस्यों से जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही परिजन या नागरिक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चे झांकियों के साथ विसर्जन के लिए न जाएं।
कोरोना गाईडलाइन का पालन जरूरी
कलेक्टर दुबे ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रृद्धालुओं तथा दर्शकों को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर का उपयोग करने के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। जिले में मूर्ति विसर्जन तथा ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी।
कलेक्टर दुबे ने कहा कि सम्पूर्ण जिले में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। इसी प्रकार झांकियों, पण्डालों में गरबा आयोजन, भण्डारे का आयोजन, चुनरी यात्रा इत्यादि धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। झांकी, प्रतिमा स्थापना स्थल पर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, मनोरंजन कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर, एसडीएम एलके खरे, हिन्दु उत्सव समिति के अध्यक्ष लीलाप्रसाद सोनी, शहर काजी जहीरूद्दीन, मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष सै. फरहान अली, फादर अभिलाष, शमुकेश राय, कन्हैया लाल सूरमा, राकेश तोमर, राजेन्द्र अग्रवाल, बृजेश चतुर्वेदी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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