मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधित कराने के लिए मतदान केंद्रों मे करें आवेदन

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की अपील
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधित करने के लिए फार्म,दावे,आपत्ति के लिए तहसील ढीमरखेड़ा के सभी मतदान केंद्रों मे आवेदन लिए जा रहे हैं।
एस डी एम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उइके ने एक जनवरी 2025 तक18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले तहसील के सभी युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील करते हुए कहा कि मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जाकर या वेबसाइट पर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने या त्रुटिपूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, हटवाने के लिए या संशोधित करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
संबंधित मतदाता अपने नाम, रिश्ते, पते, जन्मतिथि, अस्पष्ट अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो इत्यादि की त्रुटि को सुधरवाने के लिए निर्धारित फार्म 8 भरकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ को उपलब्ध कराकर संशोधित रंगीन ईपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
*ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया*
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मतदाता को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर एप्लाई ऑन लाईन पर क्लिक कर फार्म-6 में अपना नाम तथा पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत कराना होगा तथा फोटो, पता और आयु प्रमाण के साथ आवेदन अपलोड करना होगा । यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो एक क्लिक करके फार्म-8 भरना होगा।
*ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया*
मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों के सत्यापन एवं पाई गई त्रुटियों का सुधार कराने के लिए संबंधित मतदाता नियमानुसार निर्धारित आवेदन संबंधित बीएलओ या तहसील कार्यालय में मतदाता सुविधा केन्द्र में जमा कर सकते हैं। आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा की जाएगी।
तहसील ढीमरखेड़ा के ऐसे मतदाता जो 18 की आयु एक जनवरी 2025 तक पूर्ण कर रहे है उससे निर्वाचन प्रशिक्षक दिलीप बाजपेई, सुपरवाइजर आशीष चौरसिया, अवधेश पटेल, अजय पाण्डेय, बीएलओ सूर्यकान्त त्रिपाठी, मूल शंकर पौराणिक, सुनील नामदेव ने अपने अपने मतदान केंद्रों मे नाम जुड़वाने की अपील की है।