क्राइममध्य प्रदेश

अधिकतम मूल्य से ज्यादा मूल्य पर पाँच मदिरा दुकानों का लायसेंस एक दिन के लिये निलंबित

कम मूल्य पर शराब बेचने पर भी एक मदिरा दुकान का लाइसेंस निलंबित
सभी छह दुकानों में 30 मई को प्रतिबंधित रहेगा मदिरा का क्रय-विक्रय

ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास

जबलपुर । जिले में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर शराब का विक्रय करने की प्राप्त शिकायतों पर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की गई जांच! कार्यवाही के बाद जिले की पाँच मदिरा दुकानों का तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से कम पर शराब का विक्रय करने के कारण एक मदिरा दुकान का लायसेंस एक दिन के निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी छह मदिरा दुकानों से 30 मई को शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इन मदिरा दुकानों में कम्पोजिट मदिरा दुकान सुनवारा चरगंवा -2, कम्पोजिट मदिरा दुकान सालीवाड़ा-1, कम्पोजिट मदिरा दुकान मीरगंज-1, कम्पोजिट मदिरा दुकान मझौली-2, कम्पोजिट मदिरा दुकान नुनसर एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सदर-1 शामिल हैं । इनमें से पहली पाँच मदिरा दुकानों को अधिकतम विक्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने का दोषी पाया गया था । वहीं कम्पोजिट मदिरा दुकान सदर-1 को अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर शराब का विक्रय करने की दोषी पाया गया था ।
सहायक आबकारी आयुक्त के मुताबिक प्राप्त शिकायतों पर इन मदिरा दुकानों की जाँच आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी और इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये थे । जिसका जबाब लायसेंसियों द्वारा नहीं दिया गया था।

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