क्राइम

डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
सिलवानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी द्वारा आरोपी राजकुमार पिता मंगलसिंह आदिवासी उम्र 30 साल नि. ग्राम पटवा थाना बम्होरी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी ने पैरवी की।
फरियादी सुरेन्द्र ने देहाती नालसी लेख करायी कि उसके पास डी जे साउण्ड सिस्टम है जिसे वह किराये से चलता है, घटना दिनाक 24 जुलाई 19 को 9.30 बजे सुबह वह अभियुक्त राजकुमार से उसके डी. जे. साउण्ड सिस्टम के किराये का पैसे लेना था फरियादी सुरेन्द्र किराये के पैसे राजकुमार से मागने गया तो राजकुमार ने पैसे देने से मना किया और मां बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगा उसने, राजकुमार को गाली देने से मना किया तो राजकुमार हाथ मे रखे डण्डे से फरियादी को मारने लगा जिससे उसे दाहिने पैर के घुटने के नीचे व हाथों में कलाई के ऊपर चोटे आकर सूज गई है उक्त घटना भगवत और गजराज दोनो ने देखी है तथा ये दोनो फरियादी को उठा कर लेकर आये, उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बम्होरी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323 का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा फरियादी का मेडिकल करवाया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा उसे फ्रेक्चर लेख होने से धारा 325 भादवि का इजाफा कर विवेचना प्रारंभ की तथा संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी राजकुमार को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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