हुआ Twitter, अब कुछ भी आपत्तीजनक लिखा तो हो जाएगी जेल, IT के नए नियमों के तहत दर्ज होगा मुकदमा
नई दिल्ली । एक कहावत है अब चिड़िया पिंजड़े में, उसी तरह सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर चिडिया को IT के नए नियमों का पालन करना होगा। अब अगर ट्वीरटर में किसी भी कंटेंट पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तो ट्वीटर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो अब नए नियम के साथ ट्वीटर की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। नियमों के अनुसार कंपनी के भारतीय इकाई के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकेगी और इस तरह के प्लैटफॉर्म पर शेयर किए गए गैरकानूनी या भड़काऊ कंटेंट को लेकर कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पढ़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार कंपनी को नियमों का पालन करने के लिए अलग से समय दिया गया था। सरकार द्वारा बार-बार कहने और विस्तार दिए जाने के बावजूद नए आईटी नियमों के कदम नहीं उठाए गए। जिसके बाद अब Twitter ने भारत में मिला कानूनी संरक्षण खो दिया है ।और अब इस पर किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट (किसी भी यूजर द्वारा पोस्ट किया गया कंटेंट) के लिए IPC के तहत एक्शन लिया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी हुए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के बाद Twitter ने मंगलवार देर रात अंतरिम चीफ कम्पलायंस ऑफिसर नियुक्त किया है. कंपनी ने कहा है कि जल्द ही आईटी मंत्रालय के साथ ब्यौरा शेयर किया जाएगा। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि नई गाइडलाइंस का पालन करने की हर कोशिश जारी है। आईटी मंत्रालय को हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है।
वहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने Twitter को समन भेजा है। ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजकर 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। Twitter को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सोशल मीडिया/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत प्रयोग को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समन भेजा गया है।