फर्जी तरीके से पटवारी ने की किसान की भूमि अपनो के नाम
पटवारी सतीश मेहरा का कारनामा…
शिकायत करने पर पुनः उसी आर्डर पर किसान के नाम
सिलवानी। पुरानी कहावत है कि पटवारी एक ऐसी लाॅबी होती है जो अच्छे अच्छो से काम के बदले चप्पल घिसवा लेती है। और सेवा शुल्क लेने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी जरूर छोड़ देती है जिससे किसान दोबारा आये और सेवा शुल्क देकर अपना रिकार्ड दुरूस्त कराये। ऐसा ही एक मामला सिलवानी तहसील में एक पटवारी का सामने आया हैै। फरियादी ने दादी की मृत्यु होने पर फौती नामांतरण के लिए हल्का पटवारी सतीश मेहरा से मिला तो पटवारी सतीश मेहरा ने फौती नामांतरण वैध वारसानों के करने के बजाय आयुषी पिता सतीश के नाम कर दी।
प्रार्थी आवेदक बावूलाल यादव आ. भगवानसिंह यादव निवासी व कृषक ग्राम सरखड़ी ने बताया कि उसके आधिपत्य की पैतिृक भूमि खसरा क्रमांक 73 रकवा 12.006 है. स्थित ग्राम सरखड़ी प.ह.न. खमरिया खुर्द तहसील सिलवानी है जो कि उसकी दादी स्व. लाडलीबाई वेवा दंगलसिंह जाति अहीर के नाम पर राजस्व लेखपत्रों में दर्ज रही थी। दादी की मृत्यु होने से उक्त भूमि का फौती नामान्तरण वैध वारसानो के नाम पर आना थी। आवेदक को यही जानकारी थी कि फौती नामान्तरण में भूमि उसके नाम पर आ गई परन्तु आवेदक कम पढ़े लिखे होने से राजस्व खसरे की जानकारी नहीं थी। उसने अपने साथियों से जानकारी ली कि मेरी भूमि पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, तब मेरे साथियो ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। तब मैने तहसील सिलवानी आकर कम्प्यूटर आपरेटरो से अपनी पैतिृक भूमि की नकल प्राप्त करना चाही तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि हल्का पटवारी सतीश मेहरा ने आवेदक के कम पढ़े लिखे एवं देहात का अनपढ़ समझकर आवेदक की पैतिृक भूमि के वैध वारसानो की खोज किये बिना कथित रूप से फर्जी तरीके आयुषी पिता सतीश ने अपने नाम पर न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0002/अ-6/2012-13, आदेश दिनांक 21-05-2012 द्वारा करवा दी।
इस प्रकार से हल्का पटवारी सतीश मेहरा एवं नायब तहसीलदार लखनलाल सोनानिया द्वारा सांठ-गांठ करके कूटरचित तरीके से भूमि का नामान्तरण करवा दिया जिससे आवेदक अपनी भूमि से वंचित हो गया है। बाद में नायब तहसीलदार एवं हल्का पटवारी ने अधिकारिता बाह्य जाकर बगैर आदेश/अपील के उक्त प्रकरण क्रमांक 0002/ अ-6/2012-13, आदेश दिनांक 21-05-2012 के द्वारा पुनः भूमि का नामान्तरण स्व. लाडलीबाई वेवा दंगलसिंह जाति अहीर के नाम पर कर दिया जबकि नियमानुसार उक्त प्रकरण की अपील एस.डी.एम. के यहां पर होने उपरांत आदेश संशोधन होकर भूमि का नामान्तरण लाड़लीबाई के नाम पर होना था।
आवेदक बाबूलाल यादव ने इसकी षिकायत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मंत्रालय, कमिष्नर, कलेक्टर रायसेन, एवं एसडीएम सिलवानी को करते हुये हल्का पटवारी सतीश मेहरा एवं नायब तहसीलदार टप्पा जैथारी लखनलाल सोनानिया तहसील सिलवानी के द्वारा सांठ-गांठ, कूटरचित, आधारहीन तरीके से किये गये आदेश की जांच की जाकर कार्यवाही की मांग की है।
इस संबंध में एसडीएम संघमित्रा बौद्ध का कहना है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है मामले की जांच कर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
वही नायब तहसीलदार पर लग रहे आरोप के संबंध में नायब तहसीलदार लखनलाल सोनानिया ने कहाकि मुझे मीडिया से कुछ नहीं कहना है। वरिष्ठ अधिकारी या जांच अधिकारी के समक्ष ही अपनी बात रखूंगा।
वही इस मामले में सतीश मेहरा, पटवारी का कहना है कि मैं इस मामले में कुछ नही कहना चाहता क्या दुनिया मे सिर्फ एक ही सतीश पटवारी है मै सब कुछ नायव तहसीलदार को बताऊंगा।