मध्य प्रदेश

एक जुलाई से लागू हुए नए कानून से लोगों को कराया रूबरू

छोटे अपराधों में अब जेल या जुर्माना नहीं, सामुदायिक सेवा की सजा होगी
नया भारत, नया विधान स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाली
सिलवानी। सोमवार को प्रदेश सरकार एवं पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार सुबह 10 बजे सीएम राइज स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नया संविधान नया कानून जन जागरण प्रचार प्रसार रैली निकाली गई।
रैली में सीएम राइज स्कूल प्राचार्य एनपी शिल्पी मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डीपी सिंह एवं पुलिस स्टाफ द्वारा सीएम राइज स्कूल से प्रारंभ होकर गांधी चौक, बजरंग चौराहा भ्रमण बाद सीएम राइज स्कूल में समापन हुआ।
थाना प्रांगण में तहसीलदार सुशील शुक्ला, टीआई डीपी सिंह की उपस्थिति में नवीन कानून के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। वक्ताओ ने बताया कि अब छोटे अपराधों में जेल या अर्थदंड की सजा नहीं दी जाएगी। नए कानून में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। 6 धाराओं में सामुदायिक सेवा का दंड जोड़ा गया है। संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, मॉबलिंचिंग, आतंकवादी कृत्य, देशद्रोह, झपटमारी (स्नैचिंग) को लेकर भी अलग से धारा बनाई है।
तहसील में पुलिस अधिकारियों ने स्कूल, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जानकारी दी। शहर से लेकर ग्रामीण थाना क्षेत्रों में नवीन आपराधिक अधिनियम से रूबरू कराया। बैनर एवं पोस्टर का प्रयोग कर लोगों को आसान भाषा में नए कानून की आवश्यकता के बारे में बताया।
इस अवसर पर तहसीलदार सुधीर शुक्ला, अधिवक्ता संतोष जैन, शैलेंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एसएम लुकमान, राघवेन्द्र दुबे शिक्षक ने कार्यक्रम में नए कानून की विस्तार से जानकारी दी।
थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में 21 नये अपराध जोडे गये हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढाया गया है। 42 अपराधों में जुर्माना बढाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 धाराओं में सामुदायिक सेवा का दंड जोडा गया है, 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। नए कानून में संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, मॉबलिंचिंग, आतंकवादी कृत्य, देशद्रोह, झपटमारी (स्नैचिंग) अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पे लेना, लोक सेवक को शासकीय कर्तव्य निर्वहन करने से विरत रहने के लिए, आत्महत्या करने का प्रयत्न आदि को नए सिरे से परिभाषित किया गया है।

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