मध्य प्रदेश

मप्र अजाक्स अधिकारी कर्मचारी संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा

मामला मप्र के स्पेशल कौंसिल एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज गोरकला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को जल्द किया जाए लागू
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा 18 जनवरी 2022 को दिए गए फैसले में मप्र स्पेशल कौंसिल एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरेकला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को जल्द ही लागू किए जाएं। इस मसले को लेकर मंगलवार को दोपहर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर अरविंद दुबे को मप्र अनुसूचित जाति जनजाति अजाक्स संघ के जिलाध्यक्ष जीएल बरगले के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारियों ने दिया। संगठन के पदाधिकारी बोले अगर हमारी जायज मांगों प्रमोशन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन करने मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में गोरे लाल बरगले, राकेश गोहिल, राकेश अहिरवार, पटवारी गोविंद सिंह चौधरी, गोपाल सिंह पवार, वंशीलाल धनवाल आदि उपस्थित रहे।
कलेक्टर रायसेन को सौंपे गए तीन सूत्रीय मांग पत्र में अजाक्स संघ द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मप्र अजाक्स संघ के प्रांतीय अधिवेशन 12 जून 2016 भोपाल में विधि सम्मत यह घोषणा क्रमांक 2047 की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा।इसमें अगर नये नियम लागू हों तो जल्द बनाकर उन्हें लागू किए जाएं।28 जनवरी 2022 के बिंदु क्रमांक 16(2)में उल्लेख किया गया है कि प्रतिनिधित्व का डाटा एक यूनिट कैडर होना चाहिए।मप्र शासन द्वारा पूर्व से कैडर क्लॉज एवं विभागवार डाटा एकत्रित किया जाए जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पेश किया गया आधार पर नवीन पदोन्नति नियम बनाया गया है।

Related Articles

Back to top button