मध्य प्रदेशविधिक सेवा

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने के दिए निर्देश, लोक अदालत की तैयारियां शुरू
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
नालसा नई दिल्ली और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ओंकार नाथ के मार्गदर्शन में जिले में लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण के लिए 14 मई को जिला न्यायालय रायसेन सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण कराने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणओंकार नाथ की अध्यक्षता में जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश ओंकार नाथ से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण सुनिश्चित कराने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संगीता यादव ,मजिस्ट्रेट राजेश यादव और जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालयों से अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण(मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली बिलों एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण(चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेषन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

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