देवरी मंगेला पंचायत के भ्रष्ट सचिव संदीप अग्रहरि निलंबित, शासकीय कार्य में घोर लापरवाही

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत देवरी मंगेला में सचिव संदीप अग्रहरि के द्वारा भारी अनियमितता की जा रही थी जिसकी जाँच परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कटनी द्वारा करायी गई परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कटनी द्वारा प्रस्तुत जाँच में अनुसार (1) ग्राम पंचायत देवरी मंगेला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मनरेगा पोर्टल पर 5 कार्य ही अपूर्ण प्रदर्शित है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव द्वारा
आवास योजना की किस्ते जारी कराने एवं मनरेगा पोर्टल पर जॉबकार्ड एक्टिव कराने में रूचि नहीं गई। (2) ग्राम पंचायत में ग्रे वाटर मैनेजमेंट सीवर सिस्टम लागत राशि 10.02 लाख का पूर्ण है किन्तु मौके पर चेम्बर पर उपयोग होने वाले ढक्कन लोहे है जो अभी से क्षतिग्रस्त हो चुके है। सीवर सिस्टम के बीच कई जगह से खुला है जिसमें मिट्टी एवं अन्य पदार्थ जमा हो रहे है। निर्माण स्थल पर जल भराव होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है। (3) ग्राम पंचायत देवरी मंगेला में 15वाँ वित्त एवं 5वें वित्त तथा अन्य उपलब्ध
मद से साफ-सफाई का कार्य कराया जाकर अल्प समय में राशि 4,91,070/-व्यय किये गये किन्तु ग्राम पंचायत में साफ सफाई का अभाव है। अल्प समय में इतने राशि खर्च किया जाना तर्क संगत प्रतीत नही होता (4) ग्राम पंचायत देवरी मंगेला में जल जीवन मिशन योजना द्वारा हर घर जल का कार्य चल रहा है किन्तु सचिव संदीप अग्रहरि द्वारा नल जल संधारण एवं अन्य कार्य में 2,97,455/- रूपये व्यय किये जा चुके है जबकि उक्त कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नल कनेक्शन अभी नहीं किये गये उसके बावजूद भी राशि व्यय किया जाना तर्क संगत नहीं है । (5) सचिव संदीप अग्रहरि द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यालयीन कार्य हेतु कम्प्यूटर, मॉनीटर, सी.पी.यू. इंवेटर बैटरी एवं एल.ई.डी. टी.व्ही. क्रय की गई जिसमें भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । उपरोक्त
बिन्दुओं के आधार पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4706/ पंचायत सेल/स्थापना/जि.पं./2025 कटनी दिनांक 1.4.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक
4.8.2025 को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदाय किया गया। सचिव संदीप अग्रहरि ने दिनांक 4.8.2025 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। संदीप अग्रहरि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाये जाने के साथ-साथ उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोरलापरवाही, स्वेच्छाचारिता, पदीय दायित्वों के विपरीत, शासकीय राशि के अपभक्षण की श्रेणी होने के कारण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेत्री में संदीप अग्रहरि, सचिव ग्राम पंचायत देवरी मंगेला, जनपद पंचायत ढीमरखेडा को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील ) नियम 1999 के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में संदीप अग्रहरि, का मुख्यालय जनपद पंचायत ढीमरखेडा नियत किया जाता हैं। संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।



