मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन की प्रक्रिया : सुधीर कुमार

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन करने के लिये आप संबल पोर्टल से स्वयं, एमपी आनलाईन और सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) से पंजीयन के लिये आवेदन किये जा सकेंगे पंजीयन कराने के लिए आवश्यक कागज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आमजन से कहा है पंजीयन कराने में आवश्यक कागजों में समग्र आईडी (आधार से ई केवाईसी होना आवश्यक है।) एवं आधार कार्ड (बैंक खाता से डी.बी.टी होना आवश्यक है।) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है। संबल पंजीयन किसका हो सकता है उन्होंने कहा संबल पंजीयन हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक की कृषि भूमि एक 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए (पति-पत्नी दोनों की मिला के), आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए (पति पत्नी दोनों ), आवेदक सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए (पति पत्नी दोनों ), आवेदक को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता हो (भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेज्यूटी आदि) (पति पत्नी दोनों) तो संबल पंजीयन हो सकता है।

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