मध्य प्रदेश

स्कूलों में ई-अटेंडेंस में 9:45 बजे की बाध्यता खत्म, 10:45 बजे तक दर्ज कर सकेंगे उपस्थित

मप्र शिक्षक संघ की मांग पर विभाग का निर्णय
भोपाल। ई-अटेंडेंस को लेकर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के बीच हुई वार्ता में शिक्षकों को राहत दी गई है। अब ई-अटेंडेंस लगाने के लिए सुबह 9:45 बजे की समय-सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। विद्यालयीन समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित होने के कारण शिक्षकों से 10:30 बजे तक उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की गई है। वहीं, संघ की मांग पर 10:45 बजे तक ई-अटेंडेंस लगाने की सुविधा देने पर सहमति बनी है। संघ ने नेटवर्क एवं तकनीकी समस्याओं को देखते हुए ई-अटेंडेंस में समय अंतराल देने तथा टाइम-इन और टाइम-आउट की पूर्व व्यवस्था बनाए रखने की मांग की थी। वार्ता में शिक्षक ऐप में विशेष अवकाश, महिला विशेष अवकाश, लघुकृत अवकाश, हाफ-डे तथा ऑन-ड्यूटी से जुड़े विकल्पों सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। आयुक्त ने बताया कि इन समस्याओं और तकनीकी विसंगतियों के समाधान के लिए संचालनालय में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समन्वय करने वाली सहायक टीम गठित की जाएगी, जिसमें दक्ष शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।
बाढ़-बारिश में नहीं होगी दंडात्मक कार्यवाही
आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि बाढ़, नदी-नालों में उफान या मार्ग अवरुद्ध होने जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शिक्षकों को जान जोखिम में डालकर विद्यालय पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक संस्था प्रभारी या संकुल प्राचार्य को सूचना देकर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। ऐसे वास्तविक मामलों में दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश सचिव संध्या नाईक सहित संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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