क्राइम

पुलिस की त्वरित कार्रवाई : जानलेवा हमले के मामले में ₹10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

चिचोली थाना के चिरापाटला में शंकर ढाबा में हुए हमले के मुख्य आरोपी को दबोचने में पुलिस को सफलता न्यायालय में किया जाएगा पेश
रिपोर्टर : प्रशांत जोशी
बैतूल। जिले में गंभीर एवं संगीन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना चिचोली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹10 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
थाना चिचोली में फरियादी नितिश यादव निवासी ग्राम चूनाहजूरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02 अगस्त 2026 को वह अपने साथियों अंगद यादव, नयन यादव एवं महेश यादव के साथ शंकर ढाबा चिरापाटला चाय नाश्ते हेतु पहुंचे थे। शाम लगभग 4 बजे वहां रिंकू राठौर, रोहित राठौर एवं उनके अन्य साथी पहुंचे। शराब बिक्री को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने अश्लील गालियां देते हुए अंगद यादव पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके पेट एवं दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंचे नितिश यादव, नयन यादव एवं महेश यादव के साथ भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें भी चोटें आईं। घायल अंगद यादव का उपचार वर्तमान में भोपाल में जारी है।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चिचोली में अपराध क्रमांक 283/2026 अंतर्गत धारा 109(1), 296(ए), 115(2), 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विशेष टीम गठित कर की गई गिरफ्तारी
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा मुख्य आरोपी रोहित उर्फ रिंकू राठौर की गिरफ्तारी पर ₹10,000 का इनाम घोषित किया गया था।
आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम गठित कर उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 04 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपी रोहित उर्फ रिंकू राठौर के विरुद्ध पूर्व से भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी रोहित उर्फ रिंकू राठौर पिता रमेश राठौर का पूर्व से ही गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 2014 में उसके एवं उसके अन्य छह साथियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, जिला बैतूल में अपराध क्रमांक 1696/2014 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 302, 307, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता, धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में भी आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली, जिला बैतूल में अपराध क्रमांक 601/2025 अंतर्गत धारा 296, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी वर्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 715/2025 में धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया। उक्त सभी प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।
आरोपी के गंभीर आपराधिक इतिहास एवं वर्तमान प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर ₹10,000 का नगद इनाम घोषित किया गया था। विशेष पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चिचोली निरीक्षक हरिओम पटेल एवं थाना चिचोली पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जनसामान्य से अपील
बैतूल पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद, मारपीट अथवा असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। कानून अपने हाथ में लेने वाले एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों के सहयोग से ही सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

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