विद्युत ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर! : रायसेन के बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी तक उठा सकते हैं समाधान योजना का लाभ

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। बिजली बिल के बकायेदारों की समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी द्वारा समाधान योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी अवधि 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब बिजली बकायादार अपनी बिल संबंधी शिकायतों का निराकरण बिजली कंपनी कार्यालय में जाकर 31 जनवरी तक कर सकते हैं। गौरतलब हो की कोरोना काल में बिना रीडिंग के उपभोक्ताओं को बिल बांटे गए थे जिसमें कई उपभोक्ताओं की शिकायत थी। बिजली कंपनी के सिटी इंजीनियर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसी ही समस्याओं के निराकरण के लिए कंपनी द्वारा समाधान योजना शुरू की गई। एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसकी डेट बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है।
दरअसल पहले यह 15 दिसंबर 2021 तक थी। हजारों उपभोक्ता योजना का फायदा नहीं उठा सके थे। योजना में राशि जमा करने के संबंध में उपभोक्ताओं को दो विकल्प दिए गए हैं।
इस तरह मिलेगा फायदा…..
पहले विकल्प में आस्थगित (कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बिल नहीं भरने वाले) मूल राशि का 60% एकमुश्त भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि और शेष 40% मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में मूल राशि का 75%, 6 समान मासिक किस्त में भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि एवं शेष 25% मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक योजना का लाभ ले सकते हैं।



