मध्य प्रदेश

एमपी में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार को बड़ा झटका, 2 हफ़्तों में अधिसूचना जारी करे, अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बिना ओबीसी आरक्षण के करवाया जाए चुनाव।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव…।
दो सप्ताह में चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश।

मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ।

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