क्राइम

बुजुर्ग दम्पत्ति की अज्ञात हत्या का खुलासा कर आरोपियों को 24 घंटे के अंदर लिया हिरासत में

लूटे गए ₹70000/- आरोपी से बरामद
घटना में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी को आरोपी से किया गया जप्त

रिपोर्टर : मनीष यादव
पलेरा । दिनाँक 17 दिसंबर 24 को थाना पलेरा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गौना में किसी अज्ञात आरोपी व्दारा धारदार हथियार से विहारी लाल अहिरवार निवासी गौना की हत्या कर दी है सूचना पर थाना पलेरा पुलिस मौके पर पहुंची। फरियादिया विमला अहिरवार पति राममूर्ति अहिरवार उम्र 38 साल निवासी ग्राम तेजपुरा थाना सकरार जिला झाँसी (उ.प्र.) ने रिपोर्ट लेख कराई कि उसके पिता बिहारीलाल अहिरवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिर मे धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी है व माँ धनकू बाई अहिरवार को सिर में जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से चोटे पहुंचाई है जिससे वह बेहोश हो गई है।इस पर थाना पलेरा मे अपराध क्रमाक 413/24 धारा 103(1), 109(1) बीएनएस का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा दिये गये निर्देश एवं पुलिस कार्यवाही- घटना की सूचना तत्काल बरिष्ठ अधिकारियो को दी गई। एंव एफएसएल, फिंगर प्रिन्ट व डॉग स्कवाड टीम को मौके पर बुलाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ मनोहर सिंह मण्डलोई ने स्वंय मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर घटना का खुलासा कर अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु अतरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एवं एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पलेरा निरीक्षक मनीष मिश्रा के नेतृत्व में तीन पृथक-पृथक पुलिस टीमें गठित की गई।
घटना में घायल धनकू बाई अहिरवार की झाँसी अस्पताल में दिनाँक 17 दिसंबर 24 को मृत्यु हो गई। गठित पुलिस टीमों द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश के प्रयास किए। मूलचन्द्र उर्फ मुलू उर्फ मुलुआ पिता ऊदल उर्फ अहिरवार उम्र 34 साल निवासी ग्राम गौना थाना पलेरा पर संदेह होने से उसकी तलाश की जिसके दस्तयाब होने पर उसे अभिरक्षा मे लेकर घटना के संबंध मे हिकमातमली से पूछताछ की गई जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
घटना का कारण एवं तरीका आरोपी द्वारा बताया गया की मृतक बिहारीलाल अहिरवार एंव मृतिका धनकू बाई अहिरवार उसके सगे चाचा, चाची थे। आरोपी मूलचन्द्र अहिरवार को यह जानकारी थी कि बिहारी लाल अहिरवार के पास नगद पैसा है जो वह अपने घर पर रखे हुए है। आरोपी मूलचन्द्र अहिरवार ने दिनाँक 16 दिसम्बर 24 की रात्रि करीब 9 बजे अपने घर से कुल्हाडी लेकर मृतक के घर के बाजू के रास्ते से घर के अन्दर घुसकर बिहारीलाल अहिरवार एंव धनकू वाई अहिरवार से पैसे मांगे। बिहारीलाल अहिरवार ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी मूलचन्द्र अहिरवार ने अपने सगे चाचा बिहारीलाल एंव चाची श्रीमति धनकू बाई अहिरवार पर कुल्हाडी से जान से मारने की नियत से सिर पर कई वार किए जिससे बिहारीलाल अहिरवार की मौके पर ही मृत्यू हो गई एंव धनकू बाई अहिरवार गंभीर रुप से घायल होकर बेहोश हो गई तब आरोपी मूलचन्द्र अहिरवार मृतक के घर मे पेटी में रखे 70,000/- रुपए लेकर भाग गया।
आरोपी मूलचन्द्र उर्फ मुलू उर्फ मुलुआ पिता ऊदल अहिरवार उम्र 34 साल निवासी ग्राम गौना थाना पलेरा
घटना में प्रयुक्त आलाजर्व (कुल्हाडी) एंव लूटे गए 70,000/- रुपए बरामद किए गए।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना पलेरा निरीक्षक मनीष मिश्रा, उपनिरी. एन. डी. कौदर, उपनिरी. जयेन्द गोयल, उपनिरी. जयसिह राजपूत, उपनिरी. सन्तोष सिह गौड, सउनि फूलचन्द्र वौद्ध, प्रआर. परशुराम रजक, प्रआर. रमाशंकर कुशवाहा, प्रआर. ग्यासी यादव, प्रआर. मनमोहन रैदास, आर. दीपक मिश्रा, आर भास्कर मिश्रा, आर रामप्रकाश अहिरवार, आर प्रवेन्द्र पटेल, आर. ज्ञान सिह सेगर, आर. नरेन्द्र पटेल, आर. लक्ष्मण पटेल, आर. अजय राजपूत, आर. रामकृष्ण कुर्मी, आर. रामचन्द्र, आर. कुलदीप, मआर. मोनिका मुबेल, आर.चा. सुमित दुबे की विशेष भूमिका रही।

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