मध्य प्रदेश

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार-प्रसार में बिना अनुमति वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन।
पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकते ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जोड़तोड़ शुरू कर दी है।त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) अरविन्द दुबे द्वारा तत्काल प्रभाव से विकासखण्ड सॉची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज में निर्वाचन प्रचार-प्रसार में बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के वाहनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के दौरान सभी पदों के अभ्यर्थियों के लिए प्रचार-प्रसार के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की अनुमति के लिए संबंधित विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग ऑफिसर को विहित प्राधिकारी बनाया गया है।
कलेक्टर दुबे के आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्र में वाहनों की सशर्त जारी कर सकेंगे। वाहन की अनुमति पत्र में अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। अनुमति की प्रति में वाहन के मेक बनावट का हवाला स्पष्ट हो तथा वाहन क्रमांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही वाहन अनुमति पत्र मूलतः वाहन के स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे वाहन से प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग का आवेदन हो तो पृथक से उल्लेख करना होगा। लेकिन ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही स्वीकृत होगी।इसी प्रकार अनुमति की प्रति आवश्यक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन एवं कलेक्टर अरविंद दुबे जिला पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल को भेजना अनिवार्य है। अनुमति के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग, जनपद सदस्य पद के लिए पीला रंग, सरपंच पद के लिए नीला रंग तथा पंच पद के लिए सफेद रंग का कागज उपयोग में लिया जाए। अनुमति में कोविड-19 गाईडलाइन के पालन करने की शर्तो का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 की सम्पूर्ण कार्यवाही तक प्रभावशील होगा।
राजनैतिक आयोजनों, जनसभाओं, रैलियों तथा जुलूसों के लिए लेनी अब लेना होगी अनुमति…..
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) अरविन्द दुबे द्वारा तत्काल प्रभाव से विकासखण्ड सॉची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों का बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन के दौरान सभी पदों के अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों हेतु संबंधित विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग ऑफीसर को विहित प्राधिकारी बनाया गया है। प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर सशर्त अनुमति जारी कर सकेंगे। कलेक्टर श्री दुबे के द्वारा इस तरह की अनुमति विधिवत् संबंधित से आवेदन प्राप्त होने पर ही जारी करने तथा कार्यक्रम के संबंध में पृथक पंजी का संधारण किया जाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी अनुमतियां पहले आये, पहले पायें के सिद्धांत पर दी जाएगी। इस कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता रखने के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी स्थल पर उसी समय पर पूर्व से आयोजन है तो अन्य वैकल्पिक स्थान या समय सुझाया जाए।

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