विधिक सेवा

उप जेल में न्यायधीश ने बंदियों को दी कानून की जानकारी

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । जेल में निरुद्ध बंदियों को कानून की जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन आर के वर्मा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया जिसमें जेल में निरूद्ध बंदियों के राजीनामा, विड्रावल व प्ली बारगेनिंग योग्य प्रकरणों के संबंध में कानून की जानकारी दी गई।
शिविर अंतर्गत उपस्थित बंदी जनों को श्री वर्मा द्वारा प्लीबारगेनिंग के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा बताया गया कि प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अथवा अभियुक्त अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। समझौता होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अपने गुनाह कबूल करता है जिससे आरोपी की सजा उसकी न्यूनतम सजा से कम कर दी जाती है।
शिविर में मजिस्ट्रेट द्वारा बंदीजनों को आपसी सहमति से राजीनामा करने के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा बताया गया कि पक्षकार यदि अपने प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराना चाहते हैं अथवा प्रकरण को न्यायालय से समाप्त करवाना चाहते हैं तो वह दोनों पक्ष आपसी सहमति से या मध्यस्थता द्वारा राजीनामा कर अपने प्रकरण को शीघ्र समाप्त अथवा उसका निराकरण करवा सकते हैं । इसके अतिरिक्त पक्षकार चाहें तो वे आपस में बातचीत करके आपसी सहमति से प्रकरण का विडरावल कराकर भी अपना प्रकरण न्यायालय से समाप्त करवा सकते हैं।
शिविर अंतर्गत बंदीजनो को श्री वर्मा द्वारा आगामी दिनांक 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा बंदीजनो से उक्त लोक अदालत का फायदा उठाते हुए अपने प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के साथ बातचीत द्वारा राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
शिविर में न्यायाधीश एमए देहलवी द्वारा बंदी जनों को विधिक सहायता द्वारा पैनल अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा जिन बंदीजनो के अधिवक्ता नहीं है उन्हें विधिक सहायता द्वारा सरकारी खर्च पर निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का यकीन दिलाया ।
शिविर अंतर्गत उपजेल अधीक्षक कमलकिशोर कोरी तथा सहायक लोक अभियोजन माधवसिंह, तहसील विधिक सेवा समिति स्टाफ योगिता डेहरिया व राकेश सेन तथा बंदी जन उपस्थित रहे।

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