गौवंश एवं पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में फरार 3000 रूपये के इनाम आरोपी को किया गिरफ्तार

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । कोतवाली पुलिस को गौवंश एवं पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में फरार 3000 रूपये के इनाम आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई।
पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा गौवंश वध एवं पशु क्रूरता अधिनियम के फरार आरोपियो की दस्तायबी हेतु निर्देशित किया गया था जो हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा निर्देशों को गंभीरता से लिया गया। एवं मुखबिर सूचना तंत्र मजबूत किया जिसके तारतम्य मे 3 नवंबर 2023 को मुर्सीद बाबा मैदान के पास दो व्यक्ति कसाई मंड़ी मे गायो को पैर व गले में रस्सी बांधकर वध करने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक मारते हुये ले जा रहे थे जो पुलिस को देखकर संकरी गली कुलियो का फायदा उठाकर आरोपी परबेज खान पिता इदरीश कुरैशी उम्र 36 साल नि. कसाई मंडी दमोह, कासिम खान पिता फिरोज खान उम्र 21 साल नि. बजरिया वार्ड 1 कसाई मंडी दमोह भाग गये थे जो उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली मे अपराध क्र. 993/23 धारा म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि. की धारा 9 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षक अधि. -10, पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधि. 11 के तहत पंजीबद्ध किया गया था उक्त आरोपी घटना दिनाँक से फरार चल रहे थे उक्त आरोपियो की लगातार पता तलाश कर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी कासिम पिता फिरोज खान उम्र – 21 वर्ष निवासी बजरिया वार्ड 01 कसाई मंडी दमोह को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरूद्ध पूर्व से 12 अपराध पंजीबद्ध थे एवं आरोपियो की तलाश पतारसी हेतु 3000 रूपये इनाम घोषित किया गया था, आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरी. आनंद सिह ठाकुर, सउनि.गोबिन्द सिह, आरक्षक शुभम परमार, सुमित चौबे, गनपत, धर्मेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।



