दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कठोर कारावास

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । ओर आरोपित को पीड़िता को डेढ़ लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक बद्रीविशाल गुप्ता ने बताया कि विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक28 / 20 में आरोपित कमलेश कुशवाहा निवासी बिजोरा थाना जैसीनगर जिला सागर को एक नाबालिग पीड़िता को बहला- फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के अपराध में धारा 363 में 5 वर्ष एवं धारा 376 ,2 ( न ) में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 6000 के अर्थदंड से दंडित कर जिला जेल भेजा ।
प्रकरण में आरोपित कमलेश कुशवाह द्वारा एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर ले जाकर सागर सहित अन्य स्थानों पर रखकर कई बार दुष्कर्म किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपित को हिरासत में लेकर नाबालिग को बरामद किया गया था और उक्त मामले का प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था।
जिसमें अभियोजन साक्षी एवं पीड़िता के माता-पिता के द्वारा अपनी पुत्री की आयु नाबालिग सिद्ध की गई । डॉक्टर मांडरे , सुल्तानगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी बृजबिहारी तिवारी, जीतेंद्र कवचे, शिक्षक अखिलेश , गोमती ठाकुर तथा डीएनए रिपोर्ट के द्वारा गर्भ की पुष्टि होने से आरोपित को दोषी पाकर विभिन्न न्याय दृष्टांतों के आधार पर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत दोषी पाकर गुरुत्तर अपराध धारा 363 एवं 276 2 ( न ) में प्रथम अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा देकर जिला जेल भेजा एवं आरोपित को पीड़िता को प्रतिकर की राशि डेढ़ लाख रुपए दिलाने का निर्णय दिया गया ।