क्राइम
मप्र सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करने पर पटवारी निलंबित
रिपोर्टर : मधुर राय
रायसेन । जिले की बरेली तहसील के प.ह.नं. 54 बागपिपरिया के पटवारी रामनारायण सक्सेना के विरूद्ध धारा-7, पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रामनारायण सक्सेना का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है, जिसके दृष्टिगत रामनारायण सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में रामनारायण सक्सेना का मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुरा नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता होगी।
ज्ञातव्य है कि गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने बरेली में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।



