शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम बिक रही बैध अबैध शराब, पुलिस व आबकारी की संयुक्त कार्यवाही।

रिपोर्टर : विनोद साहू
बाड़ी । मध्यप्रदेश में शराब की पहुँच आज गाँव गाँव और चार टपरों तक हो चुकी । जो नौनिहाल बच्चों को शराब की लत उनके सुनहरे भविष्य को नशे में डुबोकर असमय ही खत्म कर रही हैं ।
गाँव गाँव बैठा दिया शराब ठेकेदार ने गद्दीदारों को।
मध्यप्रदेश सरकार ने भले ही नर्मदा किनारे से शराब दुकान पाँच किलोमीटर की सीमा तय की लेकिन शराब ठेकेदार ने दुकान तो बंद कर दी लेकिन गाँव गाँव अपनी शराब बिकवाने के लिए हर गाँव के चारों कोनों पर गद्दीदारों को कमीशन पर बैठा दिया, हालात तो यहाँ तक बिगाड़ दिए कि गाँव की गोली बिस्किट की दुकानों पर देशी अंग्रेजी शराब के साथ ही ठंडी वीयर कलारी से कम कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं ।
वाणिज्य कर विभाग के नियम टाँगे खूँटी पर ।
बर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के आहतों को बंद किये गए बही वाणिज्य कर विभाग ने इन शराब दुकानों को हाईवे से 220 मीटर की दूरी तय की और सड़क पर किसी भी तरह का कोई विज्ञापन साइनबोर्ड नहीं लगा सकते । लेकिन यह नियम महज कागजी आदेश भर हैं जिनका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक का कोई सरोकार नहीं हैं ।
बाड़ी हाईवे के पर कम्पोजिट शराब दुकान हाईवे पर खुलने के साथ ही हाईवे के डिवाइडर पर ही शराब दुकान का साइनबोर्ड लगा दिया जो बाहन चालकों को दूर से आर्कषित कर देता है कि मंजिल कुछ ही कदम दूर हैं । इससे अब हाईवे पर सड़क हादसों में और बढौतरी होगी ।
आहतों की कमी हुई पूरी ।
भले ही कोई टीनशेड या पक्के आहते बंद हो गये हो लेकिन शराब कारोबारी हर नियम का तोड़ निकाल ही लेते हैं इसलिए उन्होंने अपनी शराब दुकानें ढावों के नजदीक खोल दी जिससे ढावें संचालकों को परेशानी हो रही हैं क्योंकि पहले ढावों पर भी शराब उपलब्ध रहती थी और बह शराब से अच्छी खासी कमाई भी करते थे लेकिन अब ढावों के पास शराब दुकान खुलने से शराब के शौकीन शराब खरीदकर बीच डिवाइडर पर बैठकर पीने के बाद ढावें पर खाना खाकर चलते बनते हैं ।
पुलिस व आबकारी की संयुक्त कार्यवाही में लाहन नष्ट।
नवीन शराब ठेकेदार ने आबकारी और पुलिस के सहयोग से एक सप्ताह में यह दूसरी बार बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया
थाना बाड़ी, सुल्तानपुर, भारकच्छकलां की पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई जिसमें सिंधीकैंप सहित विभिन्न स्थानों पर बरामद हुए लगभग 2 से ढाई हजार लीटर लहान को नष्ट किया गया एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
