मध्य प्रदेश

शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित

रायसेन । शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाकर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार दुबे द्वारा बरेली जनपद की ग्राम पंचायत नोनिया के पंचायत सचिव हरिबाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में हरिबाबू का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय बरेली नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि बरेली के ग्राम नोनिया निवासी हमीर सिंह गौर आ0 हनुमत सिंह गौर का नाम वर्ष 2021 की प्रारंभिक मतदाता सूची में सरल क्रमांक 967 पर अंकित था। वर्ष 2021 में ही अंतिम मतदाता सूची में हमीरसिंह गौर का नाम ईआर-2 आवेदन के माध्यम से आपत्तिकर्ता मेहरबानसिंह निवासी नोनिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्राधिकृत कर्मचारी पंचायत सचिव नोनिया बरेली हरिबाबू धाकड़ ने प्रारंभिक जॉच कर रिपोर्ट अंकित की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आपत्ति स्वीकार कर हमीरसिंह गौर का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया गया। विलोपन की शिकायत की जॉच में पाया गया कि पंचायत सचिव हरिबाबू धाकड़ द्वारा आपत्तिकर्ता मेहरबान सिंह के आपत्ति आवेदन ईआर-2 पर प्रारंभिक जॉच कर मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। इस प्रकार पंचायत सचिव हरिबाबू धाकड़ को अपने शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाकर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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