गाड़ी ‘चोरी करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया

रिपोर्टर : प्रशान्त जोशी
उदयपुरा । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा द्वारा आरोपी अनिल पिता गरीबदास उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खैरी थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 379 भादवि में 6 माह का साधारण कारावास दण्डित किया गया । इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा ने पैरवी की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी द्वारा आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि उसने सन 2015 में एक टीव्हीएस कंपनी की काले रंग की स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल खरीदी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 38 एमजी 7033 है अभियोगी ने अपनी मोटरसाइकिल दिनांक 17 दिसम्बर 2022 को रात करीब 11 बजे उसके घर के सामने रोड पर बिना लाक लगाए खड़ी कर दी थी, सुबह 3 बजे उठकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली उसने आसपास मोहल्ले में उक्त मोटरसाइकिल तलाश पतारसी किया, किन्तु पता नहीं चल सका अभियोगी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया ।



